Unemployment allowance: कोरोना महामारी संकट के बीच बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरी गई है। लाखों, करोड़ों लोगों के सामने आजीविका को लेकर समस्याएं पैदा हो गई हैं। ऐसे में केंद्र सरकार उनके लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। अगर कोई कोरोना काल में बेरोजगार हुआ है तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। इसको लेकर क्या नियम हैं और क्या-क्या लाभ मिलेंगे, इसके बारे में विस्तार से समझते हैं।
ये हैं प्रमुख शर्तें
इसका फायदा केवल उन्हीं वर्कर्स को मिलेगा जो ESI स्कीम के साथ कम से कम पिछले दो सालों से जुड़े हैं। मतलब केवल उन्हीं वर्कर्स को इसका लाभ मिलेगा जो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक इस स्कीम से जुड़े रहे। इस दौरान 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच कम से कम 78 दिनों का कामकाज जरूरी है।तीन महीने तक आधी सैलरी
बेरोजगार शख्स अधिकतम 90 दिनों (तीन महीने ) के लिए इस भत्ते का फायदा उठा सकता है। वह तीन महीने के लिए औसत सैलरी का 50 फीसदी क्लेम कर सकता है। पहले यह सीमा 25 फीसदी थी। एक और नियम में बदलाव किया गया है। पहले बेरोजगार होने के 90 दिनों के बाद इसका फायदा उठाया जा सकता था। फिलहाल के लिए इसे घटाकर 30 दिन कर दिया गया है। यह जानकारी लेबर ऐंड एंप्लॉयमेंट मिनिस्टर संतोष गंगवार ने दी है।35 लाख से अधिक वर्कर्स को मिलेगा लाभ
सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से इंडस्ट्रियल वर्कर्स को बड़ी राहत मिली है। कोरोना काल में आर्थिक गतिविधि ठप है। ऐसे में जिन लोगों की नौकरी बची है, उस पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि लाखों वर्कर्स की तरफ से इसकी डिमांड की जा रही थी। ESIC बोर्ड के सदस्य वी राधाकृष्ण का कहना है कि इससे करीब 35 लाख वर्कर्स को फायदा मिलेगा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें
Thank you for your opinion