शुक्रवार, 14 अगस्त 2020

तिरंगा मास्क पर कहीं लगा बैन-कहीं बढ़ रहा डिमांड, ऐसे मास्क पहनने वालें जान लें नियम वरना पछताएंगे

 

स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के आते ही बाजार में तिरंगा से लेकर न जाने क्या-क्या चीजें बिकने लगती हैं। कोरोना वायरस के कारण मास्क पहना जा रहा है। इसलिए इस बार मार्केट में तिरंगा मास्क (Tiranga Mask) बिक रहे हैं।

इसको लेकर विवाद बढ़ता दिख रहा है क्योंकि इसको तिरंगा का अपमान समझा जा रहा है। रांची, झारखंड में तिरंगा मास्क पर बैन लगा दिया गया है और पहनने वालों को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की बात सामने आई है।

इससे पहले सरकार ने प्लास्टिक के तिरंगा झंडे पर प्रतिबंध लगाया था। मगर तिरंगा मास्क को लेकर अबतक केंद्र सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। ऐसे में चलिए भारतीय झंडा संहिता 2002 के तहत यह समझते हैं कि क्या तिरंगा मास्क बेचना या पहनना सही है? अगर आप पहनने की सोच रहे हैं तो पहले तिरंगा झंडा के नियम के बारे में जान लें।

राष्ट्रीय ध्वज का अपमान

तिरंगा मास्क बेचने और पहनने को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में जिला प्रशासन ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। रांची के अपर जिला दंडाधिकारी अखिलेश सिन्हा ने तिरंगा मास्क की बिक्री पर रोक लगा दी। अगर कोई रांची में तिरंगा मास्क की बिक्री करते या पहनते पकड़ा जाता है उस पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जायेगा। ऐसे में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

अगर आप रांची के रहने वाले हैं तो जरा संभल जाएं। क्योंकि वहां पर आपको जिला प्रशासन के नियमों के तहत काम करना होगा। ऐसे में आप तिरंगा मास्क को न पहनें।

भारतीय झंडा संहिता 2002

© MHA.GOV.IN

हमें भारतीय झंडा संहिता 2002 को पढ़ लेना चाहिए। यहां पर तिरंगा झंडा को लेकर गाइडलाइन दी गई है। अगर हम इस गाइडलाइन के आधार पर बात करें तो तिरंगा मास्क बेचने या पहनने पर कार्रवाई हो सकती है।

इसमें यह बात लिखी गई है-

“झंडे का प्रयोग न तो किसी प्रकार के पोशाक, वर्दी के किसी भाग के रूप में किया जाएगा, न ही तकिया, नेपकिन, रूमालों अथवा किसी ड्रेस सामग्री पर कढ़ाई अथवा मुद्रीत किया जाए। साथ ही झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर लिखे जाएंगे।”

अगर आप बाजार में बिकने वाले मास्क पर इण्डिया या किसी मास्क पर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, जय हिंद, वंदे मातरम लिखी है। जबकि तिरंगे को पोशाक के तौर पर उपयोग करने या उस पर कुछ लिखने की साफ मनाही है।


इतना ही नहीं गंदा या फटा तिरंगा झंडा फहराना या उपयोग करना मना है। जबकि आप तिरंगा मास्क को नाक और मुंह को ढंकने के लिए उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में यह हमेशा गंदा ही होता रहेगा। जबकि हमें तिरंगा का पोशाक की तरह से उपयोग करने की सख्त मनाही है।

अगर आपके यहां के जिला प्रशासन ने इस तरह की बैन नहीं लगा रखा है तो आप तिरंगा मास्क को पहन सकते हैं। मगर, उपयोग करते वक्त आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होगा अन्यथा आप देशप्रेम के दिखावे में जेल जा सकते हैं।

  • तिरंगा मास्क उपयोग करते समय उसको गंदा न करें।
  • ऐसे मास्क को फेंके नहीं और न ही जलाएं।
  • उपयोग करने के बाद अच्छी तरह रखें।
  • मास्क से नाक या मुंह न पोछें।

पोशाक के रूप में तिरंगा के उपयोग की मनाही के बाद भी स्वतंत्रता दिवस पर सबसे अधिक बैज, हाथ में पहने जाने वाले बैंड, पगड़ी आदि की बिक्री होती है। अब कोरोना के चलते इस बार तिरंगा मास्क की बिक्री हो रही है।

आप तिरंगा मास्क को बेचने या पहनने को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या तिरंगा मास्क पर बैन लगाना चाहिए? आप अपने जवाब हमें कॉमेंट कर के अवश्य बताएं।


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